स्कूल बसों के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही जारी, बिना फिटनेस 01 स्कूल बस जप्त, एक लाख दो हजार पांच सौ जुर्माना वसूल
सागर। स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर दिनांक 12.08.2026 को शहरी क्षेत्र में 12 स्कूली वाहनों एवं अन्य वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 01 स्कूल बस जो बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के स्कूली बच्चों को लेकर संचालित पाये जाने पर उक्त वाहन को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। साथ ही आज की कार्यवाही में अधिकांश स्कूल बसें नियमानुसार संचालित होते हुए पाई गई। चैंकिग का प्रभाव स्पष्ट परिलक्ष्ति हो रहा है।
उक्त कार्यवाही शहरी क्षेत्र में की गई थी। चैकिंग के कारण कुछ वाहन चालकों द्वारा रास्ता बदलकर जाने का प्रयास किया। किन्तु जांच दल द्वारा उन्हें जांच दायरे में लिया गया तथा कमी पाये जाने पर वाहन जप्त की गई है।
बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है।
सागर जिले के समस्त स्कूल प्रबंधन से अपील की जाती है कि संस्था में ऐसे वाहनों का प्रवेश न होने दे जो गैस किट लगाकर स्कूलों में संचालित किये जा रहे है। पूर्व से जप्त 04 वाहन जिसमें स्कूल बस 03, मैक्सी कैब 01 से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् रू. 102500/- (एक लाख दो हजार पांच रूपया) जुर्माना वसूला गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


