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पत्नी को जलाने पर पति को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड

By: Arjun Sagar•
पत्नी को जलाने पर पति को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड
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पत्नी को जलाने पर पति को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड
सागर। पत्नी को जलाने वाले पति आरोपी महेन्द्र पटैल को भा.द.वि. की धारा- 307 भादवि  के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम. के. शर्मा जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि  दिनॉक 18.02.2024 को फरियादी महिला नीतू पटैल को जली हुई अवस्था में बर्न वार्ड बी.एम.सी. अस्पताल सागर में भर्ती किया गया था , जहॉ पर पुलिस द्वारा महिला से पूछताछ करने पर पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति महेन्द्र पटैल के अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे  जिसे मैं संबंध  खत्म करने के लिये  बार-बार रोक रही थी  लेकिन पति ने बात नहीं मानी और वह हमेशा उससे लड़ता झगड़ता रहा, दिनॉक- 18.02.2024 को रात्रि साढें आठ बजे आरोपी महेन्द्र पटैल द्वारा कमरे में रखी स्प्रिट की बॉटल उठाकर महिला के ऊपर डाल दी एवं गैस चूल्हे से लाईटर उठाकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी जिससे  वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी । विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। थाना-मोतीनगर द्वारा धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपी महेन्द्र पटैल के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम.के. शर्मा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।
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