घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवैध पटाखों के गोदाम पर सागर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त दबिश, ₹60 हजार के पटाखे जब्त
रहली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस रिहायशी इलाके में किया जा रहा था भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण
आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध।
सागर जिले में आगामी त्योहारी अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अवैध पटाखा कारोबारियों एवं विस्फोटक सामग्री का अनाधिकृत भंडारण करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना रहली पुलिस एवं प्रशासनिक टीम द्वारा घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के संचालित अवैध पटाखा गोदाम पर दबिश देकर लगभग ₹60,000/- कीमत के विभिन्न प्रकार के पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को नामजद कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।
घटना का विवरण
दिनांक 01 नवंबर 2026 को थाना रहली में पदस्थ उपनिरीक्षक श्री हरिसिंह तोमर पुलिस बल एवं तहसीलदार रहली के साथ कस्बे में भ्रमण एवं गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 10 रहली निवासी उत्तमचंद जैन द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित “पप्पन (प्राइम स्नेक्स)” के गोदाम में बिना किसी वैध लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है।
सूचना की गंभीरता एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा गवाहों की उपस्थिति में उक्त गोदाम पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान गोदाम की दूसरी मंजिल स्थित हॉल में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे खुले में रखे हुए तथा कार्टूनों एवं बोरियों में भरे हुए पाए गए।
मौके पर सुतली बम, बुलेट बम, चकरी, अनारदाना, रॉकेट, लड़ी वाले पटाखे, फुलझड़ी सहित अन्य प्रकार की आतिशबाजी एवं विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
जब्त सामग्री एवं आरोपी का विवरण
– जब्त सामग्री: विभिन्न प्रकार के पटाखे, सुतली बम, बुलेट बम, चकरी, अनारदाना, रॉकेट, लड़ी एवं अन्य आतिशबाजी सामग्री।
– कुल अनुमानित कीमत: ₹60,000/- (साठ हजार रुपये)।
– आरोपी: उत्तमचंद्र जैन, उम्र 72 वर्ष, पिता स्व. बाबूलाल जैन, निवासी वार्ड क्रमांक 10, रहली, जिला सागर।
बिना लाइसेंस घनी आबादी में रखा था विस्फोटक सामान
पूछताछ के दौरान आरोपी से पटाखों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण संबंधी वैध लाइसेंस तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में आरोपी द्वारा लगभग तीन दिन पूर्व सागर से पटाखे लाकर उक्त गोदाम में बिना लाइसेंस के भंडारित करना स्वीकार किया गया।
घनी आबादी के बीच इस प्रकार बड़ी मात्रा में पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का असुरक्षित भंडारण आसपास निवासरत नागरिकों की जान-माल एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। पुलिस एवं प्रशासन की तत्परता से समय रहते इस अवैध भंडारण का पता लगाकर सामग्री जब्त की गई।
वैधानिक कार्रवाई
थाना रहली पुलिस द्वारा आरोपी उत्तमचंद्र जैन के विरुद्ध निम्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है—
1. धारा 288, 125 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023।
2. धारा 9(ख), विस्फोटक अधिनियम, 1884।
आरोपी को धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत नोटिस तामील कराकर नियमानुसार पाबंद किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।
सागर पुलिस की अपील
सागर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पटाखों का क्रय-विक्रय एवं भंडारण केवल वैध लाइसेंस एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही करें। घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्रों, मकानों एवं अन्य असुरक्षित स्थानों पर पटाखों तथा विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण न करें।
अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।


