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दुकानदारों से वसूली रकम हड़पने वाले तेल कंपनी के सेल्समेन को 3 साल की सजा

रिपोर्ट: गजेंद्र ठाकुर
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दुकानदारों से वसूली रकम हड़पने वाले तेल कंपनी के सेल्समेन को 3 साल की सजा
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दुकानदारों से वसूली रकम हड़पने वाले तेल कंपनी के सेल्समेन को 3 साल की सजा

सागर। दुकानदारों से कंपनी के बकाया ₹11,86,314 की राशि वसूल कर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने के मामले में अदालत ने आरोपी सेल्समेन को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सागर की षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह परमार की अदालत ने बूंद मल्टी प्रोसेसिंग प्रा.लि. के सेल्समेन राहुल साहू (36 वर्ष), निवासी यशोदा बिहार कॉलोनी, सागर को दोषी पाते हुए धारा 420 और 409 भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के तहत क्रमशः दो वर्ष एवं तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

घटना का विवरण

अपर लोक अभियोजक हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि 22 नवंबर 2023 को कंपनी के डायरेक्टर विनीत जैन ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन दिया था। राहुल साहू पिछले 10–12 सालों से कंपनी में सेल्समेन का काम कर रहा था और दुकानदारों से पेमेंट लेने की जिम्मेदारी उसी की थी।

18 नवंबर 2023 को आरोपी पथरिया मार्केट से वसूली करने निकला और उसने कुल ₹11,86,314 वसूल किए। इसमें से ₹2,43,194 की पावती उसने दुकानदारों को दी, जबकि शेष ₹9,43,120 की पावती नहीं दी। शाम को राशि ऑफिस में जमा किए बिना उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 386/23 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था, जहाँ साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई।

गजेंद्र ठाकुर
लेखक

गजेंद्र ठाकुर

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