उन्नत बीज के नाम पर ठगी ! सागर में अवैध कारोबार का भंडाफोड़, FIR दर्ज

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उन्नत बीज के नाम पर ठगी ! सागर में अवैध कारोबार का भंडाफोड़, FIR दर्ज

सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशन में कृषि आदानों में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उपसंचालक कृषि राजेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग खुरई ने खिमलासा में अवैध बीज विक्रय पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। विगत दिवस खिमलासा के किसानों ने लिखित शिकायती आवेदन में बताया कि शांति ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालक बाहुबली जैन/संते जैन (सराफ) द्वारा अवैध रूप से सोयाबीन बीज बेचा जा रहा है। किसानों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के अधिकारी खिमलासा स्थित विक्रय स्थान पर पहुंचे।

कृषि व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने किया विक्रय स्थल का निरीक्षण

कृषि व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने खिमलासा स्थित बाहुबली जैन के शांति ऑटो पार्ट्स  दुकान में अवैध रूप से सोयाबीन बीज विक्रय होने की शिकायत के संबंध में निरीक्षण किया। बाहुबली जैन के पास बीज विक्रय के संबंध में वैध दस्तावेज, बीज लाइसेंस नहीं पाए गए। टीम को गोदाम से 30-40 किलो क्षमता की बीज अंकित हुई खाली बोरी भी प्राप्त हुई साथ ही जगह जगह सोयाबीन के बिखरे दाने पाए जाने पर टीम ने सोयाबीन बीज विक्रय होने की पुष्टि की। तत्संबंध में मौके पर ही स्थल पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर उपस्थित 16 किसानों ने बाहुबली जैन से बीज खरीदने की पुष्टि की। कुछ किसानों ने ऑनलाइन लाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट व पावती प्रस्तुत की। बाहुबली जैन ने भी किसानों को सोयाबीन विक्रय करने की बात स्वीकार की।

सोयाबीन की उन्नत प्रजाति बताकर अधिक दाम पर बेचा गया सोयाबीन बीज, अंकुरण न होने पर हुई शिकायत

शिकायतकर्ता व उपस्थित अन्य किसानों ने निरीक्षण टीम को बताया कि बाहुबली जैन द्वारा जेएस 2303 ,एम 85 , पीएस 1569  प्रजाति के नाम से सोयाबीन का बीज 10000 से 12000 रुपए प्रति कुंतल कीमत पर किसानों को 25 जून से 1 जुलाई तक विक्रय किया गया था। सोयाबीन की बुवाई के 6-7 दिन पश्चात भी बीज के अंकुरित ना होने पर किसानों ने कृषि विभाग खुरई में शिकायत की थी। विस्तृत जांच के पश्चात बिना वैध लायसेंस के अवैध तरीके से सोयाबीन को पैक बोरियों में बीज  के रूप में विक्रय करने पर बाहुबली जैन/व संते जैन (सराफ) के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस)2023  की धारा 318/4, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं बीज नियंत्रण आदेश के अंतर्गत खिमलासा थाना में एफआईआर दर्ज की गई।

उपसंचालक ने की वैध बीज विक्रेताओं से बीज खरीदने की अपील

उपसंचालक कृषि  राजेश त्रिपाठी ने किसानों से अपील की है कि वैध बीज लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही पक्का बिल प्राप्त बीज खरीदें  तथा अंकुरण परीक्षण के पश्चात ही बुआई करें। अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग को तुरंत सूचना दें। कृषि आदानों में अनियमितता पाए जाने पर भविष्य में भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी ताकि  अवैध  व्यापार पर अंकुश लगाकर किसानों के हितों का संरक्षण हो सके।  कार्रवाई में अनुविभागीय कृषि अधिकारी जय दत्त शर्मा, थाना प्रभारी खिमलासा राधेश्याम पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजू चौहान ,कृषि विस्तार अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह व महेंद्र जाटव, थाना खिमलासा से आरक्षक चंद्रशेखर, आरक्षक गौरव व आरक्षक मलखान उपस्थित रहे।

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