अनुशासनहीनता एवं कार्य में लापरवाही पर कमिश्नर ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा एवं डेयरी विभाग को किया निलंबित
सागर। कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. कल्पना दीवान द्वारा विभागीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में अनियमितता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद डॉ. दीवान द्वारा लगभग तीन माह तक अनियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराते हुए वेतन आहरित किए होना पाया गया। साथ ही उनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के अभाव में सागर संभाग अंतर्गत संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति भी असंतोषजनक पाई गई।
उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए डॉ. कल्पना दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


