31 मार्च तक मौका: संपत्तिकर-जलकर बकायादारों को बड़ी राहत, अधिभार में मिलेगी खास छूट

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31 मार्च तक मौका: संपत्तिकर-जलकर बकायादारों को बड़ी राहत, अधिभार में मिलेगी खास छूट
सागर। नगर निगम सागर के बकायादारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के प्रयासों से शासन ने संपत्तिकर और जलकर की बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार में विशेष छूट देने की अनुमति दे दी है। यह छूट 31 मार्च तक ही लागू रहेगी।
आयुक्त ने बताया कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से शासन स्तर पर पहल की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब नगर निगम क्षेत्र के नागरिक 31 मार्च तक अपने बकाया कर जमा कर अधिभार में लोक अदालत जैसी छूट का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुविधा नागरिकों को आर्थिक बोझ से राहत देने के साथ-साथ लंबित करों के आसान भुगतान में मदद करेगी। इससे नगर निगम की राजस्व वसूली भी बढ़ेगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि 31 मार्च के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। तय समयसीमा के बाद बकाया कर जमा नहीं करने पर कर राशि बढ़ सकती है और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, दुकानों के किराए सहित सभी बकाया राशि 31 मार्च से पहले अनिवार्य रूप से जमा करें, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
नागरिक अपने बकाया कर की राशि नगर निगम कार्यालय, कटरा बाजार स्थित पं. मोतीलाल नेहरू स्कूल परिसर में बने काउंटर, ऑनलाइन पोर्टल और MP e-Nagar Palika App के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।
आयुक्त ने कहा कि समय पर कर भुगतान शहर के विकास की नींव है और नागरिकों की सहभागिता से ही सागर को स्वच्छ और विकसित बनाया जा सकता है।

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