सागर में पिता की हत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम बादीपुरा में करीब एक साल पहले हुए हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी बेटे को अपने ही पिता की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने की।
प्रकरण के अनुसार 12 अप्रैल 2025 को ग्राम बादीपुरा निवासी भारती, पति नरेश कुर्मी (उम्र 35 वर्ष) ने रहली थाना पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 11 अप्रैल 2025 की रात करीब 8:30 बजे उसके पति नरेश कुर्मी और ससुर विष्णु कुर्मी खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
बताया गया कि विवाद अचानक बढ़ गया और गुस्से में आकर नरेश कुर्मी ने अपने पिता विष्णु कुर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में विष्णु कुर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही रहली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की और बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने प्रकरण का चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी नरेश कुर्मी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


