सागर। सानौधा थाना क्षेत्र के मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मारपीट के आरोपी मीनाबाई कुर्मी, मुकेश कुर्मी और रितिक उर्फ हरिओम कुर्मी को 6-6 माह के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की।
अभियोजन के अनुसार, घायल गौरीशंकर ने थाना सानौधा पहुंचकर आरोपी मुकेश कुर्मी, मीना कुर्मी और रितिक कुर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि 7 दिसंबर 2023 को वह और उसकी मां सीतारानी अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी आरोपी मीनाबाई आकर उसे और उसके परिवार को पुरानी बुराई को लेकर गालियां देने लगी। मां ने गालियां देने से मना किया तो मीना कुर्मी ने पत्थर से सीतारानी के साथ मारपीट की। मीना कुर्मी का बेटा रितिक डंडा लेकर आया। जिसने उसके साथ मारपीट। मीना का पति मुकेश भी डंडा लेकर आया और उसके साथ मारपीट की। जिससे उसे चोटें आईं। पिता हल्ले कुर्मी बीचबचाव करने आए तो मुकेश ने उनके सिर में डंडा मार दिया।
मारपीट में घायल माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उन्हें इलाक के लिए हमीदिया भोपाल रैफर किया गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मीनाबाई, मुकेश और रितिक को 6-6 माह के कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


