शराब और दबंगई पर पुलिस का शिकंजा: शिक्षक से मारपीट समेत तीन मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
सागर। पुलिस अधीक्षक सागर विकाश कुमार शाहवाल के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री संजीव कुमार उइके के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री प्रदीप वाल्मीकि के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी विनायका उप निरीक्षक भूपेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में विनायका पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग गंभीर प्रकरणों में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है।
विनायका पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा आमजन में सुरक्षा का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
प्रकरण क्रमांक-01 : शासकीय शिक्षक से मारपीट एवं जातिगत अपमान का गंभीर मामला
दिनांक 24.12.2024 को ग्राम सिलापरी स्थित शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक फरियादी हरिराम अहिरवार पिता स्व. करन अहिरवार, निवासी ग्राम जगथर थाना बंडा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी कल्यान सिंह बुंदेला पिता राजपाल सिंह बुंदेला, निवासी ग्राम सिलापरी, घटना दिनांक को बिना अनुमति विद्यालय में घुस आया तथा फरियादी के साथ जातिगत अपमान करते हुए मारपीट की।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना विनायका में अपराध क्रमांक 135/24, धारा 132, 333, 296, 351(3), 119(1) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5)(क) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए आज दिनांक 10.02.2026 को आरोपी को ग्राम विनायका से राउंडअप किया गया।
अजाक थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल तिवारी द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय सागर में प्रस्तुत किया गया, जहां से आदेशानुसार आरोपी को केंद्रीय जेल सागर में निरुद्ध कराया गया।
प्रकरण क्रमांक-02 : शराब के लिए पैसे न देने पर सगे भाई से मारपीट
दिनांक 08.02.2026 को फरियादी जसरथ पिता शिवलाल अहिरवार, निवासी ग्राम बेसली थाना विनायका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके छोटे भाई गोपाल अहिरवार द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए। पैसे देने से मना करने पर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ लात-घूंसे से मारपीट की गई।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना विनायका में अपराध क्रमांक 14/26, धारा 119(1), 118(1), 296-ए, 115(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
दौरान विवेचना आज दिनांक 10.02.2026 को आरोपी गोपाल अहिरवार पिता शिवलाल अहिरवार उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम बेसली को कारसदेव मंदिर के पास से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बंडा में प्रस्तुत किया गया, जहां से आदेशानुसार आरोपी को बंडा उप जेल में निरुद्ध कराया गया।
प्रकरण क्रमांक-03: पड़ोसी से शराब के लिए पैसे मांगकर मारपीट
दिनांक 09.02.2026 को फरियादी गोविंद पिता पंचम लोधी, निवासी ग्राम भरतपुर थाना विनायका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पड़ोसी राममिलन उर्फ मिलन लोधी ने रास्ता रोककर शराब पीने के लिए 300 रुपये की मांग की। रुपये देने से मना करने पर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ लात-घूंसे से मारपीट की गई।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना विनायका में अपराध क्रमांक 15/26, धारा 119(1), 126(2), 115(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
दौरान विवेचना आज दिनांक 10.02.2026 को आरोपी राममिलन उर्फ मिलन लोधी पिता खूबसिंह लोधी, निवासी ग्राम भरतपुर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बंडा में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार आरोपी को बंडा उप जेल में निरुद्ध कराया गया।
सराहनीय भूमिका
इस संपूर्ण कार्रवाई में
निरीक्षक अनिल तिवारी (अजाक थाना प्रभारी), उप निरीक्षक भूपेंद्र विश्वकर्मा (थाना प्रभारी विनायका),
का.प्र.आर. 189 बादल यादव, का.प्र.आर. 117 जनक,
का.प्र.आर. शिवप्रकाश तिवारी, आर. 638 सोमेश मिश्रा,
आर. 670 पुष्पेंद्र सेन, म.आर. 424 रोशनी पांडेय,
न.सै. 305 दुखराज यादव
की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने सतत प्रयास, तकनीकी दक्षता एवं मैदानी सक्रियता से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
सागर पुलिस आमजन की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर, प्रभावी एवं जनहितकारी कार्रवाई करती रहेगी।


