बहुचर्चित चौरसिया हत्याकांड के मामले में आरोपी रंजन उर्फ बब्बू को आजीवन कारावास
सागर। नगर के बहुचर्चित चौरसिया हत्याकांड के मामले में आरोपी रंजन उर्फ बब्बू को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 2000 रूपये के अर्थदंड की सजा से अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत सक्सेना जिला सागर की अदालत ने दंडित किया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक जैन ने की।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 17/07/2019 को रात्रि लगभग 2:00 बजे आरटीओ कार्यालय के पास एक सेंट्रो कार में एक महिला और पुरूष को गोली लगने के बाद की अवस्था में दिखे। जिसकी सूचना थाना सिविल लाईन को दी गयी थाना सिविल लाईन ने मौके पर पहुंचकर देखा तो सडक किनारे खडी कार में ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति गोली लगने से बेहोशी की हालत में तथा उसके बगल की सीट पर एक लडकी मृत अवस्था में पायी गयी। पीछे सीट पर एक जीवित महिला उपस्थित थी। मौके पर उपस्थित थाने के कर्मचारियों ने बताया कि उक्त व्यक्ति थाने में पदस्थ राजेश चौरसिया के परिवार के लोग हैं। राजेश चौरसिया को तलब किया गया जिसने बताया कि आहत उसका छोटा भाई ब्रजेश, मृत लडकी भतीजी महिमा और पीछे वाली सीट पर बैठी महिला राधा चौरसिया है। उक्त आहतगण को इलाज हेतु मेडीकल अस्पताल सागर भेजा गया। जहां पर डॉक्टर ने बृजेश चौरसिया एवं महिमा चौरसि֭या को मृत होना घोषित किया गया। मर्ग पंजीबद्ध किया गया।
मर्ग जांच उपरांत थाना सिविल लाईन पर आरोपीगण रंजन उर्फ बब्बू आसू कुमार सिन्हा, मनोज यादव, सुरेन्द्र कुमार साहू, राजेश मिश्रा, श्यामसुंदर सोनी, अनिल शुक्ला के विरूद्ध धारा 302, 306, 107 भादवि और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां विचारण उपरांत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना द्वारा आरोपी को उपर्युक्त सजा से दंडित किया गया एवं शेष आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।

