Saturday, December 6, 2025

व्यापमं घोटाले में सीबीआई की बड़ी सफलता : पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2012 के प्रतिरूपण मामले में दो दोषी, सात साल तक की सज़ा

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व्यापमं घोटाले में सीबीआई की बड़ी सफलता : पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2012 के प्रतिरूपण मामले में दो दोषी, सात साल तक की सज़ा

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़े एक और प्रकरण में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 के दौरान सामने आए प्रतिरूपण (इम्परसनेशन) के मामले में ग्वालियर स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को दो वर्ष से सात वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

सीबीआई के मुताबिक, 8वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (व्यापमं प्रकरण) ने रणवीर पुत्र चूरामन और हरवेंद्र सिंह चौहान उर्फ़ प्रवेंद्र कुमार पुत्र देवेंद्र को एक-दूसरे के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाने, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और परीक्षा में प्रतिरूपण कराने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया।

यह मामला वर्ष 2012 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं से शुरू हुआ था। थाना सिटी कोतवाली, मुरैना में केंद्र अधीक्षक बीएस परिहार ने परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने रणवीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जबकि प्रवेंद्र कुमार के खिलाफ जांच लंबित थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया।

सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोषसिद्धि और सज़ा का फैसला सुनाया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, व्यापमं से जुड़े मामलों में यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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