सागर। कलेक्टर महोदय, सागर के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 03/12/2025 को बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में 25 स्कूल वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 02 स्कूल बसों में आपातकालीन द्वार के समीप सीट लगी पाई गई एवं 02 स्कूल बसों में फस्टएड बाॅक्स, रिफ्लेक्ट टेप, व्हीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र, एचएसआरपी नम्बर प्लेट, चालक निर्धारित गणवेश में नहीं आदि कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 14000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
इसी क्रम में 02 स्कूल बस क्रमांक MH04G7148, MP09FA2748 बिना फिटनेस के संचालित पाई गई, जिन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें।
अभिभावकों से भी अनुरोध किया जाता है कि स्कूल के लिए उपयोग में लाये जाने वाहनों की वह स्वयं जांच करें तथा निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं को बैठाने पर अथवा अन्य अनियमितता पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही हेतु परिवहन जांच दल को अवगत कराने का कष्ट करें।


