MP के इस जिले के कलेक्टर पर हाई कोर्ट की सख्ती जवाब में तथ्य छुपाने पर लगाया 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना
जबलपुर। भूमि अधिग्रहण मामले में जवाब पेश करने में लापरवाही और आदेशों की अनदेखी को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर 10,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यह राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करने के बाद ही उनका जवाब विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।
मामला सीधी निवासी सीता सिंह की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रारंभिक मुआवजा राशि 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में जारी किए गए दूसरे आदेश में अवार्ड घटाकर केवल 5 लाख 40 हजार रुपये कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने पहले ही कलेक्टर से इस संबंध में शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब मांगा था। लेकिन कलेक्टर की ओर से प्रस्तुत जवाब में दूसरे आदेश की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल ही नहीं थी।
इस पर अदालत ने इसे गंभीर चूक बताते हुए कलेक्टर सोमवंशी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तलब किया। पेशी के दौरान कलेक्टर ने अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने नरमी नहीं दिखाई।
न्यायालय ने माफीनामा स्वीकार तो किया, पर साथ ही कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि वह अवार्ड से संबंधित दूसरा आदेश भी शपथ पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करें। जुर्माना जमा होने के बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
अगली सुनवाई में कोर्ट मुआवजा राशि में हुए परिवर्तन पर कलेक्टर की ओर से दिए जाने वाले विस्तृत जवाब की समीक्षा करेगा।


