सागर में 50 हजार की सुपारी पर ड्राइवर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में पूरा गैंग दबोचा

सागर में 50 हजार की सुपारी पर ड्राइवर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में पूरा गैंग दबोचा

सागर। दिनांक 17.11.2025 को फरियादी संतोष साहू, निवासी सूबेदार वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई दीपचंद्र साहू, जो कि मुकेश खटीक निवासी विवेकानंद वार्ड की गाड़ी चलाता था, शाम 4:45 बजे भगवानगंज स्थित गोवर्धन अलाइमेंट शॉप के पास गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा था।
इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर दीपचंद्र की हत्या कर दी।

रिपोर्ट पर थाना केंट में अपराध क्रमांक 639/25, धारा 103(1) BNS का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सागर विकास कुमार शाहवाल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार सिन्हा, एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री ललित कुमार कश्यप को अवगत कराया गया।
चूँकि यह इलाका घनी आबादी व बाजार क्षेत्र है, अतः हत्या की घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल था।
वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल अज्ञात आरोपी की पहचान व शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए।साक्ष्य संकलन व जांच की कार्यवाही

नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना केंट पुलिस ने विस्तृत जांच प्रारंभ की।

लगातार सूचना संकलन,

वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण,

मृतक के परिचितों व स्थानीय लोगों से पूछताछ,

तथा घटनास्थल व आसपास के क्षेत्र में 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक जिस वाहन मालिक के यहाँ कार्यरत था, वह स्वयं घटना में संलिप्त हो सकता है।

मुख्य षड्यंत्रकर्ता की पहचान

पुलिस ने वाहन मालिक अनिल खटीक (उम्र 44 वर्ष), निवासी विवेकानंद वार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने मुंहबोले रिश्तेदार सुरेंद्र उर्फ़ मुल्ली खंगार (निवासी कर्रापुर) को मृतक दीपचंद्र की फोटो दिखाकर ₹50,000 की सुपारी देने की बात की थी, जिसमें से ₹17,000 का भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया जा चुका था।

आरोपियों की गिरफ्तारी

पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने निम्न आरोपियों को अभिरक्षा में लिया—

1. निखिल रैकवार, उम्र 18 वर्ष, निवासी कर्रापुर

2. विधि उल्लंघनकर्ता बालक, उम्र 17 वर्ष 11 माह, निवासी कर्रापुर

3. बड्डे उर्फ जय अहिरवार, उम्र 23 वर्ष, निवासी कर्रापुर

4. कार्तिक रैकवार, उम्र 18 वर्ष, निवासी करीला

5. समीर अहिरवार, उम्र 18 वर्ष, निवासी मोतीनगर

6. विधि उल्लंघनकर्ता बालक, उम्र 17 वर्ष 11 माह, निवासी करीला
(कुल 08 आरोपी, जिनमें 06 वयस्क + 02 बालक)

सभी ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने पैसों के लालच में मोटरसाइकिल से रेकी कर मिलकर दीपचंद्र की हत्या की।

जप्त सामग्री

हत्या में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें
एक धारदार छुरामोबाइल फोन

पुलिस टीम का सराहनीय योगदान

इस कार्रवाई में निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा—

थाना प्रभारी केंट श्री रोहित डोंगरे,
उप निरीक्षक आर.के.एस. चौहान, उप निरीक्षक संजय बामनिया,
प्रआर रविशंकर तिवारी, प्रआर माखन, प्रआर सुरेंद्र सिंह,
भवानीशंकर व्यास, प्रआर सौरभ रैकवार,
आर हेमंत सिंह (साइबर सेल),
आर भानूप्रताप चौधरी, श्रीकांत चौबे, अमन, आनंद,
विनोद यादव, रोहित पटेल, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह,
दीपक, निशांत रावत, सौरभ गुप्ता, रुद्रेश(कंट्रोल रूम)

सैनिक राजेंद्र सिंह, पदम मिश्रा।

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