MP : दंगा और धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार हमूद सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज, NIA–ED की जांच हुई तेज

MP : दंगा और धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार हमूद सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज, NIA–ED की जांच हुई तेज

इंदौर में दंगा, हत्या के प्रयास और पुराने धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपित हमूद सिद्दीकी को राहत नहीं मिली है। मंगलवार को स्थानीय अदालत ने उनकी ओर से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के साथ ही मामले की जांच और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि हमूद पहले से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रर्वतन निदेशालय (ED) की विशेष निगरानी में है।

अल-फलाह विश्वविद्यालय के मालिक का भाई है हमूद

पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, हमूद सिद्दीकी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के मालिक जवाद सिद्दीकी का भाई है। वर्तमान में वह इंदौर जिले की महू उपजेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच तेज हो गई है।

पुराने मामलों में कार्रवाई, हैदराबाद से की गई गिरफ्तारी

अधिकारियों ने बताया कि हमूद का नाम हाल ही में सामने आए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल और विस्फोटक बरामदगी प्रकरण के दौरान जांच के दायरे में आया। इसके बाद महू पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज लगभग 25 वर्ष पुराने धोखाधड़ी के मामले और साल 1988-89 में हुए दंगों तथा हत्या के प्रयास से जुड़े प्रकरणों को सक्रिय किया।

इन्हीं मामलों के आधार पर पुलिस टीम ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर इंदौर लाया था।

गिरफ्तारी के बाद ED की बड़ी कार्रवाई

हमूद की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे। इसमें विश्वविद्यालय के मालिक जवाद सिद्दीकी के निवास, दफ्तर सहित कई अन्य जगहों की तलाशी शामिल रही।
तलाशी के दौरान वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी कई अहम दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

आगे की जांच और कड़ी हो सकती है

जमानत याचिका खारिज होने से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मजबूत तर्क और सबूत पेश किए हैं। NIA और ED पहले ही इस मामले की तह तक जाने में जुटी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।

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