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बकाया जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर अधिरोपित शास्ति माफी होगी  –  जिला पंचायत अध्यक्ष राजपूत

बकाया जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर अधिरोपित शास्ति माफी होगी  –  जिला पंचायत अध्यक्ष राजपूत ...

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बकाया जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर अधिरोपित शास्ति माफी होगी  –  जिला पंचायत अध्यक्ष राजपूत

सागर। फसल की सिंचाई के लिए शीघ्र पानी उपलब्ध कराए जाए एवं किसान भाइयों द्वारा बकाया जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर अधिरोपित शास्ति माफ होगी। उक्त विचार जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत, श्री अखिल बिल्थरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।

जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि किसान भाइयों को फसल की सिंचाई के लिए तत्काल पानी की आवश्यकता है, जिसके लिए तत्काल प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार किसान भाइयों को समय-समय पर पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सचिव जिला जल उपयोगिता समिति एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर अखिल बिरथरे द्वारा अवगत कराया गया कि सागर संभाग अंतर्गत 147 परियोजनाओं से उपलब्ध जीवित जल भराव क्षमता 447.59 एमसीएम के अनुसार 75,768 हे. क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित की गई। कृषकों को जल प्रदाय हेतु नहर संचालन दिनांक 15.11.2025 से प्रस्तावित की गई है।

अखिल बिरथरे , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर द्वारा कृषकों से राज्य शासन द्वारा ब्याज माफी योजना, जिसके अनुसार 01 अप्रैल 2025 तक कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है, का लाभ लेने हेतु अपील की गई। यदि कृषक अपने बकाया जलकर की मूल राशि एकमुश्त दिनांक 31 मार्च 2026 तक जमा करते हैं तो अधिरोपित शास्ति माफ की जाएगी,  का लाभ लेने हेतु अपील की गई।

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