Saturday, January 10, 2026

सागर में पूर्व समिति प्रबंधक पर पाँच साल की सजा और 70 लाख का जुर्माना हुआ

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सहायक समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क तहसील साग़र को आज सजा व जुर्माना

सागर। अशोक कुमार दुबे सहायक समिति प्रबंधक (वर्तमान में सेवानिवृत्त) बेरखेड़ी सड़क तहसील साग़र को आज आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सहाबुद्दीन हाशमी द्वारा 5 साल की सजा एवं 70 लाख का जुर्माना आदेश किया गया हैं।

 

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला सागर।

आरोपी:- आरोपी अशोक कुमार दुबे, तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क,तहसील राहतगढ़ जिला सागर।

घटना का विवरण:-
आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के गोपनीय सत्यापन पर आरोपी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किए जाकर आरोपी के पैतृक मकान ग्राम बसारी तहसील गढाकोटा और राजीव नगर वार्ड सागर स्थित मकान की तलाशी ली जाकर इन्वेंट्री तैयार की गई।
विवेचना दौरान संकलित साक्ष्य व दस्तावेज से आरोपी द्वारा चैक पीरियड में कुल 97,60,092 रुपए की आय अर्जित करना एवं उक्त अवधि में कुल 1,66,66,026 रुपए व्यय किया जाना प्रमाणित पाया गया। आरोपी के पास 69,05,934 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होना पाए जाने से समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सज़ा  -माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 31.10.2025 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 13(1) ई, 13(2) पीसी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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