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सागर परिवहन विभाग ने अवैध संचालित वाहनों पर कार्यवाही की, 3  पर जुर्माना 2 स्कूल बसें जप्त

अवैध संचालित वाहनों पर कार्यवाही 3  पर जुर्माना 2 स्कूल बसें जप्त सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि परिवहन आयुक्त ...

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Gajendra singh

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अवैध संचालित वाहनों पर कार्यवाही 3  पर जुर्माना 2 स्कूल बसें जप्त

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा दिनांक 18.09.2025 को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं मोटरयान अधिनियमों/नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दिनांक 22.09.2025 से 02 सप्ताह की अवधि तक वाहनों की चैकिंग हेतु एक विशेष प्रवर्तन अभियान ;ैचमबपंस म्दवितबमउमदज क्तपअमद्ध चलायेगा। उक्त चैकिंग अभियान में प्रदेश में एक साथ समस्त जिलों में वाहन चैकिंग की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें मुख्यतः वैध बीमा, बिना फिटनेस, बिना पीयूसी एवं बिना परमिट के चल रहे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ वाहनों में नियमानुसार टस्ज्क्ए ैस्क् एवं अग्निशमन सिस्टम ;थ्क्ैैए थ्क्।ैए थ्।च्ैद्ध न लगे होने तथा वाहन में थ्पतेज ।पक ज्ञपज उपलब्ध न होने एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे होने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही यात्री बसों द्वारा आॅल इण्डिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालन करने की प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में भी जांच की जायेगी तथा ऐसा होता पाये जाने पर संबंधित यात्री बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस अभियान के दौरान मध्यप्रदेश मोटरयान कर जमा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उक्त प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 03.10.2025 को बण्डा एवं भोपाल मार्ग पर 25 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 03 मालयान वाहनों में इन्डीकेटर खराब पाये गये, ओव्हरलोड, हैड लाईट बंद पाई गई, टायर रिमोल्ड पाये गये, वाहन से संबंधित दस्तावेज मौके पर नहीं पाये गये, बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट के चलाते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 6500/- का जुर्माना वसूल किया गया।
इसी प्रकार 02 स्कूल बसें बिना परमिट एवं बिना फिटनेस के संचालित पाये जाने पर उन्हें जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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