भ्रष्टाचार प्रकरण में रिश्वत लेने वाले आरोपियों का न्यायालय में चालान पेश
पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त के भ्रष्टाचार अधिनियम के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में दिये गए निर्देश पर सागर लोकायुक्त इकाई द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र भ्रष्टाचार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
प्रकरण 1
न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला छतरपुर।
आरोपी:- आरोपी बृजलाल रैकवार तत्कालीन पटवारी तहसील नौगांव जिला छतरपुर।
घटना का विवरण- दिनांक 23.08.2017 को आवेदक उत्तम सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है जिनके नाम की जमीन में फौती उठाकर इसके और इसके भाई के नाम जमीन दर्ज कराकर वही बनाने के एवज में बृजलाल रैकवार द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी को ट्रैप दिनांक 24.08.2017 को 5000रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था |
समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 12.09.2025 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2)पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण -2
विवरण- आरोपी चंद्रशेखर पाण्डेय सहायक उप निरीक्षक थाना देवेन्द्रनगर जिला पन्ना को शिकायतकर्ता श्री भीमकेश पटेल से उसके दामाद के विरुद्ध थाना देवेन्द्रनगर में दर्ज मारपीट की एफ. आई.आर के प्रकरण में दामाद (आवेदक के )को जमानत पर छोड़ने के एवज में 6000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था | प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर विधिवत शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जाकर आज दिनांक 12.09.2025 को माननीय विशेष न्यायालय ( भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पन्ना में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।