सागर में अवैध हथियार रखने के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

सागर में अवैध हथियार रखने के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

सागर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीतम बंसल की अदालत ने अवैध रूप से देसी कट्टा और कारतूस रखने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दोषी ठहराए गए आरोपियों में ओमप्रकाश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राहुल सेन, नीलू गुप्ता और नीतेश उर्फ नित्तू गोस्वामी शामिल हैं। इस मामले की पैरवी एडीपीओ अंजली नायक ने की।

मामला ऐसे शुरू हुआ

अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार, 21 जुलाई 2016 को मोतीनगर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो (क्रमांक HR 17 4838) से कुछ लोग सागर से राहतगढ़ की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की योजना बनाई और लेहदरा नाके के पास घेराबंदी की।

पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को रोका, एक आरोपी कूदकर भाग गया। गाड़ी चालक ने अपना नाम दिनेश गुप्ता, बगल में बैठे ने ओमप्रकाश गुप्ता, पीछे बैठे ने राहुल सेन, जबकि महिला ने अपना नाम नीलू गुप्ता बताया। बाद में फरार आरोपी नीतेश उर्फ नित्तू गोस्वामी को भी पकड़ा गया।

तलाशी में निकले हथियार

कार की तलाशी लेने पर बैगों से देसी कट्टे और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। सबूतों को देखते हुए अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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