Friday, January 2, 2026

कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जनपद रहली सीईओ सहित पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

Published on

कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जनपद रहली सीईओ सहित पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

सागर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर बंडा, रहली, केसली, मालथौन, जैसीनगर, शाहगढ़, देवरी की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी जुर्माना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत साजी सचिव रामकुमार चौबे, ग्राम पंचायत कुल्ल सचिव हंसराम दुबे, ग्राम पंचायत कोठिया सचिव खुशबू सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत गनयारी सचिव हरिदास अहिरवार, ग्राम पंचायत फतेहपुर सचिव वीरसिंह लोधी, जनपद पंचायत देवरी के ग्राम पंचायत रायखेड़ा सचिव दीपक खटीक, जनपद पंचायत रहली के मुख्यकार्यपालन अधिकारी रामगुलाम अहिरवार, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत रतनपुरा सचिव सलामत खान, ग्राम पंचायत हिनौती सचिव राकेश अहिरवार, ग्राम पंचायत रजवांस सचिव लालसिंह लोधी, ग्राम पंचायत संजरा सचिव हरगोविन्द यादव, ग्राम पंचायत किशनगढ़ सचिव बलबंत सिंह लोधी, जनपद केसली के ग्राम पंचायत बेडार पिपरिया सचिव यशवंत सिंह, ग्राम पंचायत पठाखुर्द सचिव देवेन्द्र सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत पटनाखुर्द सचिव प्रीतम सिंह कुर्मी, ग्राम पंचायत तेन्दूडावर सचिव रमाकांत पचौरी,  ग्राम पंचायत तुलसीपार सचिव निरंजन खरे,  ग्राम पंचायत सिंगपुर सतगुंवा सचिव रूपसिंह राजपूत,जनपद मालथौन के ग्राम पंचायत खटौरा सचिव रामचरन राय,  ग्राम पंचायत ललोई सचिव विजय सिंह राजपूत,  ग्राम पंचायत सागौनी सचिव अखलेश जैन, जनपद जैसीनगर के ग्राम पंचायत डंुगरिया सचिव सुरेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत बांसा सचिव संतोष ठाकुर, जनपद शाहगढ़ के ग्राम पंचायत सादमपुर सचिव रविन्द्र सिंह,  ग्राम पंचायत नारपोह सचिव लखनलाल यादव,  ग्राम पंचायत बटउवाहा सचिव बालकिशन विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत उजनेठी सचिव रामस्वरूप अहिरवार, ग्राम पंचायत रुरावन सचिव माधव लोधी, ग्राम पंचायत मुडारी बुजुर्ग सचिव अजय सिंह लोधी, ग्राम पंचायत भीकमपुर सचिव पवन जैन पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।

म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।

उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।

Latest articles

एक गलती पूरा परिवार उजाड़ सकती है : सागर में सड़क सुरक्षा पर देश की पहली विशेष ग्राम सभा शुरू

एक गलती पूरा परिवार उजाड़ सकती है : सागर में सड़क सुरक्षा पर देश...

तीन साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, एमपीपीएससी ने जारी की परीक्षा अधिसूचना

तीन साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, एमपीपीएससी ने जारी की परीक्षा अधिसूचना इंदौर।...

सागर नगर निगम में 3 माह से वेतन को हैरान कर्मचारी, नेताओ-अधिकारियों को शर्मिंदगी के फूल दिये

नगर निगम में कमर्चारी वेतन को हैरान, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को फूल देकर शर्मिंदा किया सागर।...

More like this

एक गलती पूरा परिवार उजाड़ सकती है : सागर में सड़क सुरक्षा पर देश की पहली विशेष ग्राम सभा शुरू

एक गलती पूरा परिवार उजाड़ सकती है : सागर में सड़क सुरक्षा पर देश...

तीन साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, एमपीपीएससी ने जारी की परीक्षा अधिसूचना

तीन साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, एमपीपीएससी ने जारी की परीक्षा अधिसूचना इंदौर।...