Saturday, January 10, 2026

सागर में LPG गैस किट से संचालित ईको वेन पर कार्यवाही – आरटीओ, 05 पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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एलपीजी गैस किट से संचालित ईको वेन पर कार्यवाही – आरटीओ 05 वाहनों से रू. 25000/- जुर्माना वसूल

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर, सागर संदीप जी.आर. द्वारा यात्री बसों / स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 07/08/2025 को रहली क्षेत्र में एलपीजी गैस किट से संचालित स्कूली वाहन एवं अन्य स्कूली वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गयी।

चैकिंग के दौरान 18 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 06 ईको वेन क्रमांक MP15CC0372, MP15CC3050, MP15ZH3917, MP04YN5946, MP15CC1599, MP20BA3181 एलपीजी गैसकिट से संचालित पायी गयी, जिन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। उक्त 06 वाहनों की एलपीजी गैसकिट तत्काल निकलवाकर कार्यालय में सुरक्षार्थ रखी गई। चूंकि एलपीजी गैस ज्वलनशील है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा एलपीजी गैस से संचालित वाहनों को स्कूल के विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है।

चैकिंग के दौरान 05 वाहन जो प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर नियम विरूद्ध तरीके से स्कूल वाहन के रूप में संचालित पाये गये, जिनमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों सबार थे, उक्त तीनों वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 25000/- का जुर्माना वसूल किया गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुओं का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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