फसलों में होने वाले जोखिम से बचने किसान भाई कराये फसल बीमा, जाने फसल बीमा की अंतिम तिथि….
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने किसान भाईयों से कहा कि फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान एवं जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनो ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। किसान भाई इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2025 तक संबंधित बैंको/समितियों के माध्यम से करा सकते है। किसान भाई बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2025 में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व तुअर पटवारी हल्का स्तरः पर अधिसूचित है। कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जावे। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करा लेंवे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षों से स्वैच्छिक कर दी गई है, ऐसी स्थिति में जिन किसान भाईयो को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिक्स पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2025 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर देंवे कि वे इस वर्ष वे योजना में सम्मिलितः नहीं होना चाहते है।
कलेक्टर ने किसान भाईयो से अपील की है कि अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषकः अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक/लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषको हेतु आवश्यक दस्तावेज तथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है. अन्य। पहचान पत्र शासनः द्वारा मान्य दस्तावेज़, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड पेन कार्ड, समुग्र आई डी. ड्रायविंग लाईसेंस) भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।