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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने COVID-19 आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन की गाईडलाईन जारी की

सागर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण और गाइडलाइंस जारी– सागर(मप्र)–/करोना संकमितों एवं आइसोशन सेंटर के कचरे के डिस्पोजल करने ...

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सागर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण और गाइडलाइंस जारी
सागर(मप्र)–/करोना संकमितों एवं आइसोशन सेंटर के कचरे के डिस्पोजल करने में लापरवाही से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से COVID-19 आइसोलेशन सेंटर एवं अन्य चिकित्सालयों के कचरे के संबंध में गाईड लाईन जारी की गई हैं।COVID- 19 सेंटर के कचरे को डबल लेयर के पीले रंग के बैग में एकत्रित कर पृथक वाहन से ले जाकर इनसिनरेटर में जलाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आज दि. 09 अप्रेल 2020 को क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के क्षेत्रीय अधिकारी एस.पी.झा एवं वैज्ञानिक संजय जैन द्वारा सागर शहर में बनाए गए प्री आइसोलेशन सेंटर, टी.बी. हास्पिटल का निरीक्षण किया गया एवं सेंटर से उत्पन्न कचरे का एकत्रित करने के संबंध में बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज के प्रतिनिधि विशाल भदवरिया एवं कचरा एकत्रित करने वाली संस्था मे. डेविस सर्जिको के प्रतिनिधि सोनू चुटीले को आवश्यक निर्देश दिये गये इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सेंटर से उत्पन्न कचरे के साथ ही मास्क एवं पी.पी.ई. भी खतरनाक मेडीकल वेस्ट की श्रेणी में होते हैं और इनका भी डिस्पोजल इनसिनरेटर में किया जाना आवश्यक है। श्री भदवरिया द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन कचरे को एकत्रित कर पीले रंग के बैग एवं कंटेनर में रखकर सील करके इनसिनरेटर में जलाने हेतु भेजा जाता है एवं इसका रिकार्ड रखा जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि निम्न सावधानियाँ रखी जाना आवश्यक है:-
1. आइसोलेशन सेंटर का कचरा मजबूत डबल लेयर वाले पीले रंग के बैग में रखा जाये।
2. बैग में COVID-19 waste लिखा होना चाहिए।
3. बायो मेडीकल वेस्ट कम्पनियों इसका ट्रीटमेंट प्राथमिकता पर करेंगी।
4. हास्पिटल एवं कम्पनियों दोनों को ही प्रतिदिन उत्पन्न कचरे का हिसाब रखना आवश्यक होगा।
5. कचरा लाने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में खतरनाक बायो मेडीकल वेस्ट लिखा होना चाहिए एवं जीपीएस ट्रेकिंग व्यवस्थज्ञा से युक्त होनी चाहिए।
6. करोना प्रभावित क्षेत्रों से उत्पन्न मास्क भी बायो मेडीकल वेस्ट की तरह पीले बैग में अलग से एकत्रित किया जाना चाहिए।
7. कचरा प्रबंधन में संलग्न कर्मचारियों द्वारा भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, पीपीई एवं मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए।
एस.पी.झा क्षेत्रीय अधिकारी, सागर द्वारा प्राप्त जानकारी

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