होम मध्यप्रदेश सागर / बुंदेलखंड राजनीति अपराध / क्राइम रिपोर्ट धर्म/अध्यात्म सोशल भारत स्पोर्ट्स खाकी MP जनसंपर्क फीड

कलेक्टर के आदेश पर कार्यवाही, नरवाई जलाने पर लगाया गया जुर्माना

कलेक्टर के आदेश पर कार्यवाही, नरवाई जलाने पर लगाया गया जुर्माना सागर। कलेक्टर सदीप जी आर ने जिले में घटित जो रही ...

विज्ञापन

Published on:

| खबर का असर

कलेक्टर के आदेश पर कार्यवाही, नरवाई जलाने पर लगाया गया जुर्माना

सागर। कलेक्टर सदीप जी आर ने जिले में घटित जो रही नरवाई जलाने की घटनाओं एवं उनके होने वाली जान माल की क्षति को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है।

RNVLive

प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन में नरवाई जलाने के संबंध में नरवाई जलाने वालो पर तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेशानुसार जुर्माना लगाया तथा जुर्माना राशि 24 घंटे के अंदर जमा करने के आदेश दिए गए।

इन पर लगाया गया जुर्माना

1  रहली तहसील के ग्राम अचलपुरा के मुलाम, बाबूलाल पिता रतनसींग पर 5000 रुपए प्रतिव्यक्ति
2  गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम खदरी के अमान, कूरे पिता अनंदी एवं कल्यान पिता मोतीलाल पर 5000 रुपए प्रतिव्यक्ति
3  गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम टड़ा के अंगद पिता ब्रजलाल पर 5000 रुपए एवं मूलचंद पिता पुनु, रवि, मन्नू पिता चूरामन पर 2500 रुपए प्रतिव्यक्ति
4  गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम पिपरिया गोपाल के गुवंदी पिता भरोसी कुर्मी पर 5000 रुपए
5  गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम बौरई के डेनी पिता बब्बू लोधी एवं बब्बू पिता हल्काई पर 2500 रुपए

RNVLive

बता दें कि पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित कर दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश एवं एयर प्रिवेंशन – कंट्रोल ऑफ़ पॉल्युशन एक्ट 1981 के अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषतः धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। जिसके उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि देय होगी।

इतना लगाया जा रहा है जुर्माना

किसानों द्वारा नरवाई जलाने पर 02 एकड़ से कम जमीन पर 2500/- रु. प्रति घटना, 02 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम जमीन पर  5000/- रु. प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 15000/- रु. प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है।

Total Visitors

6190140