होली की मस्ती कहीं पड़ न जाए भारी! रंग या पानी का गुब्बारा फेंकने पर हो सकती है जेल, जानिए कानून

होली की मस्ती कहीं पड़ न जाए भारी! रंग या पानी का गुब्बारा फेंकने पर हो सकती है जेल, जानिए कानून

होली का त्यौहार अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है. होली के त्यौहार को सब लोग अपने घर वालों, दोस्तों के साथ मनाते हैं. होली पर एक दूसरे को लोग खूब रंग लगाते हैं। एक दूसरे पर लोग पिचकारी में भरकर रंग फेंकते हैं. बैलून में रंग फेंक देते हैं. लेकिन कई लोग अनजान लोगों पर भी रंग फेंकते हैं.

कई बार देखा गया मोहल्लों में सड़कों पर गुजरने वालों पर रंग फेंक देते हैं. तो कई बार लोगों पर पानी के बैलून फेंक देते हैं. लेकिन ऐसा करना मुश्किल में डाल सकता है. आपको इस काम के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए क्या हैं नियम.

इतनी हो सकती है जेल

होली पर अगर कोई किसी पर पानी का बैलून फेंकता है. तो ऐसे में उसपर कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है. बीएनएस की धारा 120 (1) के तहत अगर इस तरह की स्थिति में केस दर्ज हो सकता है. धारा 120 (1) के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में जेल भेजा जा सकता है. इसमें एक साल की जेल तक हो सकती है. तो इसके साथ ही दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. या दोनों से दंड भुगतने पड़ सकते हैं।
देना पड़ सकता है इतना जुर्माना

इसके अलावा बात की जाए तो धारा 270, 292 और 293 के तहत भी केस दर्ज हो सकता है. सार्वजनिक उपद्रव फैलाने के लिए इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इसमें बीएनएस धारा 292 के तहत एक हजार रुपय तक का जुर्माना हो सकता है.

महिला पर फेंका गुब्बारा तो होगी ज्यादा मुश्किल

अगर आपने किसी महिला पर पानी का गुब्बारा फेंका है. ऐसे में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. अगर महिला आपकी शिकायत कर देती है तो फिर बीएनएस की धारा 74 के तहत आप पर केस दर्ज हो सकता है. इसमें आप पर महिला की शालीनता और नैतिकता की भावना को अपमानित करने का केस दर्ज हो सकता है. ऐसे में आप पर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है. जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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