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कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किये गये न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश

कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किये गये न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश सागर–/देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के अनेक मामले आने के ...

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कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किये गये न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश

सागर–/देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के अनेक मामले आने के बाद लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश जारी किये गये है जिसके पालन में विटनेस हेल्प डेस्क प्रभारी को बचाव हेतु समस्त सावधानियों का जरूरी रूप से प्रशिक्षण दिया गया। विटनेस हेल्प डेस्क प्रभारी द्वारा, जरूरी रूप से अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर पीड़ित/गवाहों के उपयोग हेतु रखें गए तथा पीड़ित/गवाहों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला अभियोजन कार्यालय में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर की व्यवस्था की जा रही है। कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क का उपयोंग जरूरी रूप से करें तथा छींकतें एवं खासते समय रूमाल/नेपकिन का उपयोंग जरूर करें,अभियोजन कार्यालय में स्कूटनी एवं अन्य कार्य हेतु आने वाले पुलिस कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों को भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वायरस के बढते प्रभाव को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सलाह जारी की गयी है जिसके अनुसार न्यायालय में अति आवष्यक जमानत आवेदन एवं सिविल के अति आवश्यक मामलों को छोडकर शेष सभी मामलों की समस्त कार्यवाही दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित की गई है, न्यायालय में पक्षकार अनावश्यक प्रवेश न करें तथा अधिवक्तागण को सूचित किया गया कि पक्षकारों को यदि जरूरी न हो तो न्यायालय में न बुलाएं। न्यायालय में न्यायाधीशगण एवं अन्य लोंगों के संपर्क में न आवें तथा सभी संबंधित पक्षों में एक पर्याप्त दूरी बन सकें, प्रकरणों में गिरफ्तार वारंट एक पक्षीय कार्यवाही एवं प्रकरण खारिज करने की कार्यवाही नहीं की जावेंगी। यदि अधिवक्ता चाहे तो न्यायालय में आकर सिर्फ आगामी पेशी देख सकते है।

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