महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर(मप्र)–/न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निलेन्द्र तिवारी, बीना के न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ इंद्रजीत की जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेष दिया गया,म.प्र. शासन की ओर से पक्ष सहा. जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार मालवीय ने रखा।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2020 को अभियुक्त बंटी उर्फ इंद्रजीत फरियादिया के घर घुस आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड लिया और सिर से साडी का पल्ला हटा दिया। फरियादिया के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री निलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के समक्ष जमानत याचिका दायर की गयी थी न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गयी।

ख़बर का असर न्यूज़ नेटवर्क-9302303212

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