मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला: मौत से पहले का बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला: मौत से पहले का बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं

भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए केवल मृतक का मृत्यु पूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ अन्य ठोस सबूतों की भी आवश्यकता होती है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जबलपुर सेशन कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मृतिका के बयान के आधार पर उसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

क्या है मामला?
अभियोजन के अनुसार, मृतिका हर्षा सिंह ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि उसका देवर बंटी सिंह उसके साथ विवाद के बाद कमरे में आया और उसे आग लगा दी। बयान के मुताबिक, इस घटना के समय मृतिका का पति भी वहां मौजूद था लेकिन उसने बंटी को रोकने की कोशिश नहीं की। मृतिका ने खुद आग बुझाई और पड़ोसियों के दबाव के बाद उसके पति ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

महिला ने अपने बयान में दहेज प्रताड़ना के आरोप भी लगाए थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बंटी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। बाद में सेशन कोर्ट ने मृतिका के बयान को आधार मानते हुए बंटी सिंह को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हाईकोर्ट ने सजा रद्द की
आरोपी बंटी सिंह ने इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मृतिका के बयान के अलावा आरोपी के खिलाफ कोई अन्य प्रमाण मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, “मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, खासकर जब अन्य साक्ष्य अनुपस्थित हों।”

दहेज प्रताड़ना के आरोप भी साबित नहीं हुए
मृतिका ने अपने ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था, लेकिन जांच में ये आरोप साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य कमजोर था और मृतिका के बयान के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया।

न्यायिक मिसाल बना यह फैसला
हाईकोर्ट के इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला बताता है कि किसी भी मामले में दोष सिद्धि के लिए केवल एक पक्षीय बयान के बजाय ठोस और निष्पक्ष साक्ष्य होना जरूरी है।

 

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