जाति सूचक शब्दो से अपमान करने एवं महिलाओं से अभ्रद व्यवहार करने पर छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित

जाति सूचक शब्दो से अपमान करने एवं महिलाओं से अभ्रद व्यवहार करने पर छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित

सागर। संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने महिलाओं का सम्मान न करना, उनके विरूध्द अभ्रद भाषा का उपयोग करने एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से जाति सूचक शब्दो से अपमान करने पर छतरपुर जिले के लवकुशनगर शास. अनु. जा. सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक गोविंद दास सोनकिया को निलंबित किया है।

संभागीय उपायुक्त, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर लेख किया गया है कि जिला छतरपुर के लवकुशनगर शा. अनु. जा. सीनियर बालक छात्रावास गोविंद दास सोनकिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में उल्लेख किया गया है कि गोविंद दास सोनकिया द्वारा महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है और उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से जाति सूचक शब्दो से अपमान किया जाता है एवं जिला संयोजक से भी दुरव्यवहार / अनुशासन हीनता की जाती है. जिला संयोजक द्वारा कई बार मौखित रूप से हिदायद देने के बावजूद श्री सोनकिया के कार्य व्यवहार में कोई सुधार नही हो रहा है।

संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या श्री गोविंद दास सोनकिया दोषी प्रतीत हो रहे है। उनका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री सोनकिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग जिला छतरपुर नियत किया गया है।

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