सागर में सहायक समिति प्रबंधक को रिश्वत के मामलें में सजा हुई

आरोपी विजय कुमार दुबे तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक को न्यायालय ने सुनाई सजा

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आलोक मिश्रा जिला सागर।

आरोपी विजय कुमार दुबे तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक पामाखेड़ी जिला सागर।

घटना का विवरण
दिनांक 03.06.2020 को आवेदक चंद्रभान सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसने खरीदी केंद्र साइखेड़ा में 79 क्विंटल चना की तलाई कराई थी जिसकी पक्की रसीद देने के एवज में विजय दुबे द्वारा 70 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है ।
तस्दीक उपरांत मांग के अनुक्रम में ट्रैप दिनांक 04.06.2020 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त पुलिस के द्वारा आरोपी को आवेदक से 5000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया । समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सजा – न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 18.10.2024 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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