संभागायुक्त डॉ. रावत ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को वित्तीय अनियमितताएं करने पर किया निलंबित

संभागायुक्त डॉ. रावत ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को वित्तीय अनियमितताएं करने पर किया निलंबित

सागर। संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.के. कोटार्य के द्वारा वित्तीय अनियमितताएं एवं नियम के विरुद्ध आहरण स्वीकृति जैसी अन्य अनियमितता में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं।
श्री एम के कोटार्य के विरूद्ध प्रेषित शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, सागर संभाग सागर तथा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सागर संभाग सागर से कराई जाकर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था।
संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री कोटार्य को वर्ष 2023-24 के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग में वित्तीय अनियमितता, नियम विरुद्ध प्रश्नपत्र वितरण, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर के कार्यकाल के दौरान श्री देवीदीन अहिरवार सहायक शिक्षक खैराकसार के जीपीफए खाते से नियम विरुद्ध राशि आहरण स्वीकृति, अनाधिकृत अनुपस्थित भृत्य श्री अनिल द्विवेदी को नियम से बर्खास्त न करते हुए नियम विरुद्ध निलंबन बहाल प्रक्रिया अपनाकर पेंशन का लाभ दिलाने, मण्डल परीक्षाओं में सीएस/एसीएस की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर नियम विरूद्ध नियुक्तियां जिले के 39 वरिष्ठ प्राचार्यों को मण्डल परीक्षा के दायित्वों से मुक्त रखकर जूनियर प्रभारी प्राचार्यों से मण्डल के सीएस/एसीएस का कार्य करवाने जूनियर एवं अचयनित उ.मा. शिक्षक को एपीसी के पद पर नियम विरूद्ध पदस्थ कराने, श्री एम के कोटार्य द्वारा स्वयं की पदोन्नति में नियम विरूद्ध अनुसूचित जाति संवर्ग के आरक्षण का लाभ लेने, उ.श्रे. शि. को पदोन्नति परित्याग करने पर भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने, शिक्षकों को नियम विरूद्ध गैर शिक्षकीय कार्य में अटैच करने, उपरोक्त अनियमितताओं का दोषी पाया गया है।

श्री कोटार्य का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा  के नियम 3 का उल्लंघन है। श्री एम. के. कोटार्य,  म.प्र. सिविल सेवा  नियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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