सागर। बाल श्रम अधिनियम का पालन न करने पर किया जुर्माना
बाल श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानो का पालन न करने पर सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड सागर फाइनेंस संस्था पर 10000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। श्रम निरिक्षक पंकज कोरी ने बताया की कोई भी संस्थान यदि बाल श्रम अधिनियम का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल / किशोर श्रमिक को नियोजित करने पर अर्थदण्ड एवं सजा का प्रावधान है।
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बाल श्रम अधिनियम के तहत फाइनेंस संस्था पर 10 हजार का जुर्माना लगा
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