HSRP नम्बर प्लेट के बिना संचालित इन 24 वाहनों पर आरटीओ की कार्यवाई
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि श्रीमान परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.02.2024 को प्रवर्तन अमले के साथ तिली चैराहा, बस स्टेण्ड के आसपास में बिना हाईसिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों की जांच की गई। चैकिंग के दौरान लगभग 52 वाहनों को चैक किया गया। जिनमें से 24 वाहनों में हाईसिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगी नहीं पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की गई।
उक्त निर्देशानुसार वाहनों में हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने बावत जिले के समस्त वाहन विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया जा रहा है, तथा उन्हें प्लेट को लगाने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।
1. कार्यालय में लायसेंस जारी कराने हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को अपने वाहनों पर अतिशीघ्र हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2. चैकिंग के दौरान भी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने की प्रक्रिया को समझाते हुए वाहनस्वामियों को यह भी बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहन में आवश्यक रूप से हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाये।
3. बिना हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगे हुए वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।
उक्त निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने समस्त वाहनस्वामियों से अनुरोध किया गया है कि सर्वसंबंधित जिनके वाहन दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत है, उन वाहनों में समयसीमा में एचएसआरपी नम्बर प्लेट आवश्यक रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करे।