भ्रष्टाचार के मामलें में सहायक समिति प्रबंधक अनिल पांडे को अर्थदण्ड के साथ हुई सज़ा पहुँचा जेल

भ्रष्टाचार के मामले में सहायक समिति प्रबंधक अनिल पांडे को अर्थदण्ड के साथ हुई जेल ,

सागर–/जिला सहकारी बैंक रहली में सहायक समिति प्रबंधक अनिल पांडे को भ्रष्टाचार के मामले में हुई सजा अभियुक्त को जेल भेजा गया,
विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोपी
अनिल पाण्डेय को धारा 7,13(1)डी, 13(2) मे दिनांक 22.11.19 को चार-चार वर्ष के कारावास एवं 10,000-10,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया
अभियोजन मामला इस प्रकार है कि-
विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर ने अभियुक्त अनिल पाण्डेय को भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम की धारा 7 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्ड एवं धारा
13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) के तहत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. कुल 20,000रूपये
के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक, लोकायुक्त सागर श्री रामकुमार
पटेल ने शासन की ओर से पैरवी की तथा तर्क प्रस्तुत किए।
क्या था मामला  दिनांक 04.04.15 को आवेदक अशोक बंसल ने पलिस अधीक्षक लोकायुक्त
सागर के समक्ष उपस्थित हो शिकायत की थी कि भगाई की कृषि से प्राप्त गेहूँ को गेहूँ खरीदी केन्द्र
खमरिया मे बिकी के लिए ले गया था। गेहूँ जल्दी बेचने के लिए 20 रूपये प्रति बोरा एवं 10 रूपये
प्रति बोरा पल्लेदारी के हिसाब से 5 ट्राली गेहूँ बेचने के एवज में अनिल पाण्डेय द्वारा 5000 रूपये
रिश्वत की मांग की जा रही है,आवेदक उन्हे रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे
हाथ पकडवाना चाहता था।
आवेदक की उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के द्वारा शिकायत का
सत्यापन कराया गया, आरोपी की रिश्वत मांग वार्ता रिकार्ड की गई, आरोपी दौरान वार्ता 5000रूपये
लेने के लिए सहमत हुआ। आरोपी अनिल पाण्डेय के द्वारा रिश्वत मांगना प्रमाणित होने पर अपराध
पंजीवद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई।
दिनांक 04.04.15 को आरोपी अनिल पाण्डेय आवेदक अशोक बंसल से 5000रू. की रिश्वत राशि लेते
हुए कृषि उपज मंडी रहली प्रांगण खमरिया मे रंगे हाथ पकडा गया। आरोपी के हाथ से पाउडर युक्त
नोट 5000रूपये बरामद किए गए।
लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण मे आरोपी अनिल पाण्डेय को प्रार्थी अशोक बंसल से रिश्वत की मांग करने एवं 5000 रू. की रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए आज दिनांक 22.11.19 को माननीय विशेष न्यायालय सागर के द्वारा दण्डित किया गया।

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