यहां अमानक गेंहू, नकली धनिया और बर्फी मिली, लाखों का जुर्माना ठोका गया
सागर। अपर कलेक्टर न्यायालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर 3 प्रकरण में 8 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने यह कार्रवाई मकरोनिया स्थित विशाल मेगा मार्ट सहित राजस्थान-हरियाणा की फर्म पर की है। खुरई के भी एक आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों धनिया, बर्फी और गेहूं के सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। वहां से जांच रिपोर्ट में ये खाद्य पदार्थ नकली व अमानक पाए गए। इनके फर्म संचालकों के खिलाफ अपर कलेक्टर न्यायालय में केस प्रस्तुत किए गए। जहां सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर ने इन फर्म संचालकों को दोषी पाते हुए इनके खिलाफ यह जुर्माने की कार्रवाई की है।
गेहूं मिला अमानक- खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने पिछले वर्ष 20 जनवरी को खुरई के गोलनी गांव में एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला से गेहूं का सैंपल लिया था। जो प्रतिपाल सिंह दांगी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान से खरीदा गया था। लैब से आई जांच रिपोर्ट में गेहूं अमानक स्तर का पाया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने राशन दुकान विक्रेता प्रतिपाल सिंह पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
नकली स्पाइस धनिया- 26 सितंबर 2022 को मकरोनिया स्थित विशाल मेगा मार्ट में निरीक्षण के दौरान इमली ट्री होल स्पाइस धनिया (पैक्ड) का सैंपल लिया। जांच रिपोर्ट में धनिया मिथ्या छाप स्तर का पाया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने स्टोर मैनेजर सतेंद्र पिता शिव-मूरत दुबे व गुरुग्राम हरियाणा स्थित फर्म विशाल मेगा मार्ट और भागीदार फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फर्म पेसिफिक फूड्स कॉरिशन पर अलग-अलग 3-3 लाख रुपए कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
नकली बर्फी और मावा- 8 अगस्त 2022 को दीपक ट्रांसपोर्ट के निरीक्षण के दौरान 19 संदेहास्पद बोरियां पाई गईं। बोरियों में श्री राधे राधे डिलीशियस स्वीट्स, ग्वाल गोपाल बर्फी व कुंदा रखा पाया गया। इनके सैंपल लैब भेजे गए। सभी पदार्थ नकली मिथ्या छाप स्तर के पाए गए। अपर कलेक्टर ने राजस्थान की मां गंगा फूड प्रोडक्ट्स धौलपुर और कृष्णा फूड प्रोडक्ट्स न्यू रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर राजस्थान के खिलाफ अलग-अलग एक-एक लाख रुपए जुर्माने की कार्रवाई की है।