रिश्वत मांगने वाले बाबू को चार साल की सजा
दमोह। विशेष न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडेय ने रिश्वत लेने वाले बाबू को 4 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या ने बताया कि 24 सितंबर 2017 को कुम्हारी थाना के ग्राम धनगुंवा निवासी आवेदक प्रेमा सिंह लोधी ने एक शिकायती पत्र सागर लोकायुक्त एसपी को दिया। जिसमें बताया कि पटेरा तहसील के ग्राम कालीकोट में उसकी जमीन का बंटवारा कराने के एवज में पटेरा नायब तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक गोपाल सिंह द्वारा 2700 रुपए की मांग की जा रही है। वह बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता है। लोकायुक्त द्वारा इस मामले में ट्रेप कार्रवाई की गई। जिसमें आरोपी बाबू द्वारा रिश्वत की राशि ग्रहण की गई। ट्रैप दल द्वारा आरोपी की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में घुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। समस्त कार्रवाई एवं विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अभियोग पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला न्यायालय में आने के बाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।