पूर्व पंजीकृत वाहनों में भी लगाई जायेगी एचएसआरपी नम्बर प्लेट- आरटीओ
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि श्रीमान परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के अनुपालन में 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर दिनांक 15.12.2023 तक हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाई जाना है।
उक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में परिवहन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-26-2021/आठ-पार्ट भोपाल, दिनांक 29.09.2023 प्रसारित किया गया है –
01. दिनांक 01.04.2019 के उपरांत विक्रीत वाहनों में भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइएम द्वारा वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जा रही है, उन्हें दिनांक 01.04.2019 के पूर्व विक्रीत वाहनों में भी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।
02. समस्त शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में एसएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाई जाना सुनिश्चित किया जाए।
उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व निर्मित एवं पंजीकृत वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है –
1. इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए वाहन निर्माता अथवा उसके डीलर आॅनलाईन पोर्टल विकसित करेगे, जिसमें आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर अपने वाहन में एचएसआरपी स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण करायेगा।
2. आवेदक द्वारा अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित एचएसआरपी लगाने के संबंध में आॅनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन से पूर्व आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन पर कोई चालान नंबित नहीं है तथा वाहन की पंजीयन पुस्तिका निलंबित अथवा निरस्त नही की गई है।
3. आॅनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् डीलर वाहन के विवरण का मिलान वाहन पोर्टल से करेगा। डीलर किसी भी दशा में वाहनस्वामी से किसी प्रपत्र की मांग नहीं करेगा तथा वाहन के उपयुक्त पाये जाने पर आॅनलाईन पोर्टल तथा एसएमएस के माध्यम से वाहनस्वामी को इसकी सूचना देगा।
4. वाहन स्वामी डीलर से वाहन विवरण मैच होने की सूचना प्राप्त होने पर वाहन के डीलर को देय फीस आॅनलाईन माध्यम से अदा करेगा। डीलर द्वारा शो-रूम पर भी देय फीस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। आॅनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा अदा की गयी फीस की रसीद को प्रिन्ट लेने की सुविधा दी जायेगी।
5. यदि वाहनस्वामी द्वारा प्रस्तुत विवरण वाहन साफ्टवेयर पर उपलब्ध विवरण से मैच नहीं करता है तो इस आशय की सूचना डीलर द्वारा वाहनस्वामी को आॅनलाईन पोर्टल तथा एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्रदान की जायेगी कि वह संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर वाहन का विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित करे तथा प्रश्नगत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
6. आॅनलाईन फीस जमा करने के पश्चात् वाहनस्वामी तिथि का आॅनलाईन पोर्टल पर चयन करेगा ताकि निर्धारित तिथि पर वाहनस्वामी आकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करा सके।
7. डीलर द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा होलोग्राम आधारित स्टीकर उन्हीं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माताओं के अधिकृत स्त्रोतो से प्राप्त किया जाएगा, जिनके द्वारा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी परीक्षण एजेंसी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।
8. प्रत्येक डीलर वाहन पर प्लेट स्थापित करने के पश्चात् वाहन पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित डिटेल्स अपलोड करेगा तथा उसके प्रिन्ट आउट की एक प्रति वाहन स्वामी को प्रदान करेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करने के पूर्व आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति भी डीलर को उपलब्ध कराई जायेगी। डीलर किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि जिस वाहन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, नम्बर प्लेट भी उसी वाहन पर स्थापित की जाये, अर्थात डीलर वाहन प्रस्तुत होने पर चैसिस एवं इंजन नम्बर के मिलाने करने के पश्चात् ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने से लेकर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने तक की कार्यवाही आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।
एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि – दिनांक 15.12.2023
– दिनांक 01.04.2019 के पूर्व के वाहनों पर दिनांक 15.12.2023 तक एचएसआरपी नहीं लगे होने पर चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होगी।
– दिनांक 15.12.2023 के बाद प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में शतप्रतिशत वाहनों में दिनांक 15.01.2024 तक एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
उक्त निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने समस्त वाहनस्वामियों से अनुरोध किया गया है कि सर्वसंबंधित जिनके वाहन दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत है, उन वाहनों में समयसीमा में एचएसआरपी नम्बर प्लेट आवश्यक रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करे।