वैसे तो देश मे नियमों को कई जगह ताक पर रख लोग कुछ भी कर डालते हैं पर यह वो नियम हैं जहां लोगों को नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि यहां दूसरा मौका सायद ही आपको मिले जी हाँ हम बात कर रहें हैं विधुत्त विभाग द्वारा बनाये गए नियमों की
भोपाल/सागर–आज कल काफी ख़बरे सामने आ रही हैं हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर परिणामों की..क्यों हो रहा हैं ऐसा कहा हो रही हैं चूक विभाग ने नियम बना दिये अमल में कोन ले रहा हैं ?
समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता
है कि, भवन निर्माण करते समय केन्द्रीय विद्युत
प्राधिकरण अधिसूचना के अनुसार निम्नानुसार
लाइनों से दूरी बनाएं रखें। लाइनों से पर्याप्त दूरी न
होने पर यदि विद्युत दुर्घटना घटित होती है तब
उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
समांतर दूरी लम्बवत दूरी
1- एल.टी. लाईन- 12 मीटर – 2.5 मीटर
2- 11 के.व्ही लाइन- 12 मीटर – 3.7 मीटर
3- 33 के.व्ही लाइन- 2.0 मीटर- 3.7 मीटर
कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग
म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सागर