कुल्हाड़ी से की थी मां की हत्या, न्यायालय ने आरोपी बेटे को सुनाई सजा 

कुल्हाड़ी से की थी मां की हत्या, न्यायालय ने आरोपी बेटे को सुनाई सजा 

पन्ना। कुल्हाड़ी मारकर मां की हत्या करने के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया 6 अक्टूबर 2022 की देररात पटना तमोला के सुरेश चौरसिया ने सलेहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे दो लड़के हैं। पांच साल पहले उसने बड़े बेटे राहुल का हिस्सा बांट कर उसके हिस्से की जमीन और घर दे दिया।

इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बस्ती वाले मकान में और वह सिद्धनाथ रोड स्थित खेत में बने मकान में पत्नी कुसुम बाई व छोटे बेटे सुखेंद्र सहित रहने लगा। इसके बाद राहुल ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी ।

बीते 6 अक्टूबर 22 की शाम 6 बजे सुरेश अपनी पत्नी कुसुम बाई चौरसिया व बेटे के साथ घर के बाहर बैठा था। उसी समय राहुल कुल्हाड़ी लेकर आया और कुसुम से बोला की पूरी जमीन मेरे नाम कराओ, उस पर कुसुम ने कहा की जमीन पापा के नाम है, पापा से बात करो। इतनी बात पर उसने कुसुम को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया और जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से उसके सिर व गर्दन में कई बार कर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कायम कर मामला विवेचना में लिया और अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे ने की। साक्ष्य और अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय महेंद्र मंगोदिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय ने आरोपी राहुल चौरसिया को धारा 302 में आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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