छतरपुर जिले में खाद्यान वितरण में लापरवाही बरतने पर नान की जिला प्रबंधक निलंबित
सागर। सागर संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले में हितग्राहियों को खाद्यान वितरण की व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की जिला प्रबंधक श्रीमती रिंकी साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर डा. रावत ने यह कार्यवाही कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रस्ताव पर की है। निलंबन अवधि में रिंकी साहू का मुख्यालय कार्यालय, कलेक्टर सागर नियत किया गया है। छतरपुर कलेक्टर ने अपने प्रस्ताव में अवगत कराया कि श्रीमती रिंकी साहू के द्वारा आगामी माह का खाद्यान्न पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रदाय किया जाना प्रावधानित होने के बाद भी प्रतिमाह विभिन्न योजनाओं के आवंटन का उठाव चालू माह के अंत तक करने के कारण ऑनलाईन वितरण पोर्टल पर वितरण की व्यवस्था बंद हो जाने से हितग्राही / संस्थायें वंचित रहती है। इसी प्रकार अगस्त 2023 से मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के पूर्व प्रचलित द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों में माह जुलाई का शतप्रतिशत खाद्यान्न आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किया गया है। जिस कारण उचित मूल्य दुकान स्तर पर उक्त खाद्यान्न की ट्रक चिट लंबित है। रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में श्रीमती साहू द्वारा विभागीय अनुबंधित परिवहनकर्ताओं पर नियंत्रण न रखने के कारण उपार्जित गेहूं नियत वेयरहाउस में भंडारित न होकर अन्य निजी स्थान पर भंडारित पाया गया। राज्य शासन की महत्वपूर्ण अन्नदूत योजना के चयनित हितग्राहियों को 8 जुलाई को वाहन प्रदाय कर दिनांक 17.07.2023 को त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित होने के बाद भी चयनित हितग्राहियों से त्वरित उठाव कार्य प्रारम्भ नही कराया गया। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के पूर्व द्वार प्रदाय योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं का अनुबंध माह जून में समाप्त हो जाने के बाद भी माह जुलाई में उनसे परिवहन कार्य कराया गया। साथ ही नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों को माह अप्रैल 2023 के उपरान्त आज तक कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। श्रीमती साहू को बार बार निर्देशित किये जाने के उपरांत भी वे अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हुई।संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीशीलन उपरांत पाया कि श्रीमती साहू द्वारा की गई उक्तानुसार अनियमितता, म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आती है, जो रिंकी साहू, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का युक्तियुक्त आधार भी है। रिंकी साहू जिला प्रबंधक का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन भी है। इसलिए श्रीमती साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।