Sagar: पार्षद के बेटे की जघन्य हत्या के मामले में आया न्यायिक फैसला

सागर। नईम खान जो सागर नगर निगम के पार्षद है के बेटे इमरान उर्फ बादशाह की नृशंस हत्या के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश अरुणकुमार सिंह ने मुख्य आरोपी इसरार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अन्य आरोपियों में शामिल उसकी पत्नी नजमा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी पूर्व पार्षद बबलू कमानी भी थे। कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया है।

सबूतों के अनुसार बबलू की इस घटनाक्रम में कोई भूमिका नहीं थी। इस मामले में इसरार का नाबालिग पुत्र भी आरोपी था। जिसका केस पृथक से जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। इधर मामला सनसनीखेज व पीड़ित-आरोपी पक्ष के मजबूत राजनैतिक-सामाजिक बैक ग्राउंड से होने के कारण जिला प्रधान न्यायाधीश कोर्ट ने एसपी को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा था।
इसके चलते फैसला सुनाने के पूर्व जिला न्यायालय परिसर में जगह-जगह पुलिस तैनात रही। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक एड. रामवतार तिवारी ने बताया कि, कोर्ट में इस मामले की सबसे पहले सुनवाई की गई। फैसला सुनने के लिए आरोपी पक्ष से इसरार, उसकी पत्नी और बब्लू कमानी पहुंचे थे। फैसले की विस्तृत कॉपी दोपहर बाद तक जारी हो जाएगी।

गौरतलब हैं कि नईम खान के युवा पुत्र इमरान की शुक्रवारी वार्ड की पानी की टंकी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इमरान, पीली कोठी दरगाह कमेटी का अध्यक्ष था। जिससे आरोपी इसरार का एक दुकान के अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था जिसके चलते 29 जुलाई 2021 की सुबह करीब 9.30 बजे इसरार द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से इमरान का रास्ता रोक कर उसकी हत्या कर दी थी।

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