ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर 04 कर्मचारी निलंबित, सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक ने लोकसभा निर्वाचन-2019 में चुनाव ड्यूटी के दौरान 04 शासकीय कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मप्र,सागर–/जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह ठाकुर अध्यापक शासकीय उमावि बीना जिला सागर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2208, सुशील कुमार पाण्डेय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सागर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2244 एवं यशवंत सिंह गौड़ सहायक अध्यापक उमावि, जैसीनगर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2078 में मतदान दल अधिकारी-2 नियुक्त किया गया था। 05 मई को जारी किए गए नियुक्ति पत्र के अनुसार सामग्री वितरण हेतु उपस्थित होना था। परंतु आप नियुक्ति पत्र के अनुसार 05 मई को सामग्री वितरण के समय उपस्थित नहीं हुए।
इस संबंध में आपको कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जारी नोटिस के 14 जून तक उत्तर प्रस्तुत करना था परंतु नोटिस का अभी तक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया।
उक्त कर्मचारियों का उक्त कृत्य जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उक्त कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में ठाकुर एवं गौड़ का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर एवं पाण्डेय का कार्यालय उप संचालक कृषि, सागर निर्धारित किया गया है एवं श्री पाण्डेय, श्री गौड और श्री ठाकुुुर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
करतार सिंह ठाकुर, प्रधानाध्यापक शासकीय उमावि, खिमलासा, सागर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी में मतदान दल-808 में मतदान दल पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। 11 मई को जारी किए गए नियुक्ति पत्र के अनुसार सामग्री वितरण हेतु उपस्थित होना था। परंतु आप नियुक्ति पत्र के अनुसार 11 मई को सामग्री वितरण के समय उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में आपको कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया था। सहायक रिटर्निंग अधिकारी 37-सुरखी के प्रतिवेदन के अनुसार श्री ठाकुर 11 मई को अनुपस्थित पाए गए।
करतार सिंह ठाकुर का उक्त कृत्य जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री करतार सिंह ठाकुर, प्रधानाध्यापक शासकीय उमावि, खिमलासा, सागर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर निर्धारित किया गया है एवं श्री ठाकुर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।