सीमेंट व्यापारी चौरसिया पिता पुत्री की संदिग्ध मौत का खुलासा !

सीमेंट व्यापारी बृजेश चौरसिया एवं उसकी लडकी महिमा चौरसिया की गोली लगने से हुयी संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस से लगी जानकारी..के अनुसार..

मप्र के सागर जिल केे थाना सिविल लाइन सागर में दिनांक 17.7.19 को मृतक बृजेश उर्फ अजय चौरसिया पिता स्व. नारायण प्रसाद चौरसिया उम्र 46 साल एवं कुमारी महिमा पिता बृजेश उर्फ अजय चौरसिया उम्र 16 साल निवासी तिली वार्ड थाना गोपालगंज सागर की गोली लगने से हुयी संदिग्ध मृत्यु की सूचना पर थाना सिविल लाइन में मर्ग कमाक 20/2018 एवं 21/2019

धारा 174 जा0फी दिनांक 17.7.19 को कायम किया था मामला पूरी तरह स्पष्ट ना होने से एवं दोनो मृतकों की संदिग्ध मौत का कारण जानने के लिए पुलिस महानिरीक्षक एवं  उप पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सागर अमित सांघी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास द्वारा उपरोक्त मामले की विधिवत जांच हेतु जांच दल गठित किया। जांच में एफएसएल  SP श्री शर्मा व अन्य विशेषज्ञों और तकनीकी साधनो तथा गवाहो एव परिजनों से आये तथ्यों एवं मृतक द्वारा लिखित दस्तावेजों के आधार पर जानकारी मिली कि मृतक काफी समय से बैंक से लिए कर्ज तथा अन्य साहूकार मनोज यादव, सोहन केशरवानी, अनिल शुक्ला, श्यामसुंदर सोनी, सुरेन्द्र साहू, राजेश मिश्रा, गौरव भारद्वाज
से चल रहे पैसों के लेन देन के कारण काफी प्रताडित उक्त साहूकारों द्वारा लगातार
मृतक को एवं उसके परिवार को क्षति पहुंचाने की धमकियों मृतक बृजेश को दी जा रही थी।
इस प्रकार मृतक को अपने आप को खत्म करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष ना रह जाने से अपनी आत्म हत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जांच में पाया गया कि एक व्यक्ति घटना दिनांक से 03 दिन पहले से मृतक बृजेश उर्फ अजय चौरसिया के साथ गुप्त ढंग से उसके ऑफिस/होटल में रूका हुआ था जिसके संबंध में पता लगाने पर यह जानकारी मिली की उक्त व्यक्ति का नाम रंजन राय निवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जिसके साथ मिलकर योजना बद्ध तरीके से मृतक ने अपनी आत्म हत्या का षडयंत्र रचा था एफ.एस. एल.जचं रिपोर्ट में मृतक की पत्नि राधा चौरसिया के ब्लड सैम्पल में नींद की दवाई उपस्थित
होना पाया गया। तथा मृतक द्वारा स्वंय गोली चलाना भी पूर्णतः स्पष्ट है। मामले में अब तक की जांच के आधार पर घटना के आरोपी मनोज यादव, सोहन केशरवानी, अनिल शुक्ला, श्यामसुंदर सोनी, सुरेन्द्र साहू, राजेश मिश्रा, गौरव भारद्वाज एवं घटना के षड़यंत्र में शामिल रंजन राय के विरूद्ध अपक0 149/19 धारा 302,306,120बी,109 ताहि 25,27 आर्म एक्ट या गया है। मामले में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य तथ्यों के संबंध में गहन विवेचना जारी है। आरोपी रंजय राय को रवाना शुदा टीम द्वारा दुर्गापुर में ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे रिमाण्ड पर लिया गया हैं। पुलिस ने बताया हैं कि आरोपी रंजन राय के सागर के आने के बाद पूछतांछ की जाएगी !

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