रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की सजा : जमीन के रिकार्ड में संशोधन के लिए मांगी थी रिश्‍वत, 

MP : रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की सजा : जमीन के रिकार्ड में संशोधन के लिए मांगी थी रिश्‍वत, 

उज्जैन।  लोकायुक्त पुलिस ने नवंबर 2016 में इंदौर रोड स्थित एक माल के समीप चाय दुकान पर 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया था। उसने रिश्वत में नए नोट की मांग की थी। पटवारी दो माह से किसान भाइयों को परेशान कर रहा था। कोर्ट ने आरोपित पटवारी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि महिदपुर तहसील के ग्राम जवासिया सोलंकी निवासी कमल पुत्र समंदर खाबरिया और उसके चचेरे भाई तेजूलाल पुत्र अनारजी को वर्ष 2001 में सरकार ने 5 व 4.5 बीघा जमीन का पट्टा दिया था।वर्ष 2012 में कमल की ढाई बीघा व तेजूलाल की 4 बीघा जमीन को गलती से रिकार्ड में सरकारी घोषित कर दिया गया था। हल्का नंबर 108 के पटवारी भेरूसिंह परमार ने रिकार्ड सही करने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग की थी।11 नवंबर 2016 को कमल व उसके भाई ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी। कमल के अनुसार 15 हजार रुपये में बात तय हुई थी। पटवारी ने घूस नए नोट में मांगी थी। एक साथ व्यवस्था नहीं होने पर किस्तों में रुपये देना तय किया गया। 17 नवंबर 2016 की सुबह कमल को पटवारी भेरूसिंह ने इंदौर रोड पर नानाखेड़ा बस स्टैंड के समीप पेट्रोल पंप पर बुलाया था।कमल जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचा तेजूसिंह ने उसे सी 21 मॉल के समीप चाय की दुकान पर बुला लिया। यहां दोनों ने चाय पी।

कमल ने घूस के 5 हजार रुपये दिए, इनमें 2-2 हजार के दो नए नोट व 100 रुपए के 10 नोट शामिल थे। इसे पटवारी ने पैंट की जेब में रख लिए। घूस देने के बाद सिर पर हाथ फेरते ही लोकायुक्त ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पटवारी भेरूसिंह को चार साल कैद की सजा सुनाई है। 

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