4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

MP : 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

हरदा। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।जिला लोक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को महिला थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह और उसका बेटा पड़ोस में टीवी देखने गए हुए थे। पति गांव में लगी सामाजिक चौपाल में गए हुए थे। दूसरे नंबर की बेटी घर पर सो रही थी, इसलिए दरवाजे में कुंदी नहीं लगाई थी। कुछ देर बाद बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। घर आई तो 35 साल का रामविलास बेटी के पास था। मुझे देखकर वह भाग निकला। मैं पीछे दौड़ी तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने पति और ग्रामीणों को बेटी के साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। जिसके बाद महिला थाने पहुंचे और केस दर्ज करवाया।तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 450 के अंतर्गत पांच साल सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए का जुर्माना एवं पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top