Sunday, November 30, 2025

बस में करता था नाबालिग के साथ छेडछाड, अपनी सीट पर जबरजस्ती बैठता था, 3 साल की कठोर सजा

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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वालेे आरोपी अनवर खान को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये धारा 354 भा.द.स के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 354(क)(पप) भा.द.स के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटैल ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/पीड़िता ने दिनांक 21.11.2022 को थाना मकरोनिया में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता विगत कुछ माह से स्कूल बस जिसे अभियुक्त ड्रायवर अनवर खान चलाता है उसकी बस से स्कूल आती जाती है। दिनांक 12.11.22 के 12ः50 बजे वह स्कूल से घर आने के लिए बस में बैठ गई थी उस समय बस में अन्य कोई नही था तभी अभियुक्त ड्रायवर अनवर उसके पास पीछे वाली सीट पर आया और उससे बोला कि वह उसे पसंद करता है वह आगे की सीट पर क्यों नही बैठती और आरोपी उसे अपने पास की सीट पर बैठने को बोलता है न बैठने पर बुरे तरीके से चिल्लाता है। 15 दिन पहले भी उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था और उसे अपनी सीट के पास बैठाकर जबरदस्ती बुरी नियत से टच किया था, पहले भी कई बार बुरी नियत से टच कर चुका है। आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर भी मांगा था जो उसने नही दिया, फिर उसने सारी बात अपने भाई को बताई थी जिसने सारी बात उसके पिता को बताई तत्पश्चात वह भाई व पापा के साथ रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा भा.दं.सं. की धारा 354, 509,354(क)(पप), 506 भाग दो एवं पॉक्सो एक्टकी धारा 11(प)सहपठित धारा12 एवं 9(स)सहपठित धारा10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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