कमिश्नर डा. रावत ने लापरवाही पर दमोह
जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित किया
सागर। संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में जल संसाधन विभाग दमोह के एक अनुविभागीय अधिकारी श्री एल.के. द्विवेदी और एक उपयंत्री डी.के. असाटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कमिश्नर द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर दमोह के प्रस्ताव पर की गई है।
प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीशीलन उपरांत पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी श्री एल.के. द्विवेदी और उपयंत्री डी.के. असाटी द्वारा पौड़ी जैतगढ़ जलाशय के फूटने की अशंका होने के बावजूद भी जलाशय में समुचित देखरेख एवं जलाशय के बचाव के लिए पूर्व से कोई उपाय नही किया गया। उनका यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में की गई घोर लापरवाही का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। श्री एल.के. द्विवेदी, एवं श्री डी.के. असाटी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय, कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह नियत किया गया हैं। दमोह जिले की तहसील तेन्दूखेड़ा अंतर्गत स्थित पौड़ी जैतगढ़ जलाशय में 24 जुलाई की रात्रि से जल रिसाव प्रारंभ हो गया था, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। किन्तु 25 जुलाई की प्रातः 5.00 बजे के लगभग उक्त जलाशय फूट गया। जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव हो गया था।
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कमिश्नर डा. रावत ने लापरवाही पर दमोह जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित किया
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