डेटोनेटर और जिलेटिन राड के अवैध परिवहन पर न्यायालय ने सजा सुनाई
सागर। अवैध रूप से विस्फोटक परिवहन करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया मामला बहेरिया थाना अंतर्गत का हैं।सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमन जारोलिया ने की।
अभियोजन के अनुसार बहेरिया थाना पुलिस ने आरोपी गोविंद पटेल उम्र 22 साल निवासी ग्राम नयाखेड़ा को 9 मार्च 2022 को लिधौरा हाट चौराहा एनएच-44 पर पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद बोरी से 204 नग जिलेटिन रॉड और 200 नग डेटोनेटर जब्त किए। आरोपी गोविंद पालीथिन में 204 नग जिलेटिन राड एवं चार खाकी पैकेट प्रत्येक पैकेट में 50-50 नग कुल 200 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले, जो विस्फोट में उपयोग किए जाते हैं।मामले में पुलिस ने विस्फोटक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गोविंद को सजा सुनाई है।